त्योहारों को लेकर कलेक्टर ने जारी किया दिशा निर्देश... अब 01 से 03 अगस्त तक खुलेगे दुकान...

त्योहारों को लेकर कलेक्टर ने जारी किया दिशा निर्देश... अब 01 से 03 अगस्त तक खुलेगे दुकान...



|ब्यूरों•सूरजपुर| से✍️शशी रंजन|
कोरोना वायरस (COVID.19) के प्रसार के रोकथाम के नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी गाईडलाईन एवं छ•ग• शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के द्वारा समय -समय पर जारी दिशा निर्देश/गाईडलाईन एंव कार्यालय कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी सूरजपुर के आदेशानुसार सूरजपुर जिले के अन्तर्गत आने वाले सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के साथ जिले के समस्त जनपदों के मुख्यालय एंव ग्राम पंचायत शिवनंदपुर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाकर समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र तथा स्टेटमेंट जोन क्षेत्र में संचालित होने वाले सभी प्रकार के दुकान को खोलने हेतु पूर्णतः प्रतिवंधित कि गया है।

दिनांक 03.08.2020 को आम नागरिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ी एवं मिठाई की दुकान संचालन हेतु कार्या, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सूरजपुर द्वारा घोषित अनुविभाग सूरजपुर के अन्तर्गत आनेवाले कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी नगरीय क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र में दिनांक 01.08.2020 से 03.08.2020 तक प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 12:00 बजे तक दुकान खोलने के लिए निम्नांकित शर्तो के अधीन अनुमति दी जाती है:

1. फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।

2. दुकान में सेनेटाईजर/थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर, हैंड वास की व्यवस्था अनिवार्य रहेगा।

3. कंटेनमेंट जोन में राखी व मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। 

4. किसी भी दुकान पर पांच व्यक्ति से अधिक न हो।

5. दुकान पर आने वाले सभी व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। 

6. इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश दिनांक 04.06.2020 को अन्तर्गत जारी एमपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना।




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